कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक अनोखा फैसला सुनाया है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को अनाथालय में 30 हजार रुपए देने का फैसला देकर जमानत दे दी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी देशराज को जमानत पर रिहा करने के लिए अनोखा फैसला सुनाय़ा। आरोपी को 30 हजार रुपए हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार के नाम जमा करने होंगे। इस पैसे से अनाथालय वृद्ध आश्रम के लिए कूलर, वाटर कूलर, पलंग, चादर सहित अन्य खाद्य सामग्री खरीदी जाएगी। इस सामग्री के लिए वकीलों की कमेटी बनाई है, जो सामान खरीदकर बिल को हाई कोर्ट में पेश करेगी।

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दरअसल देशराज के खिलाफ अशोकनगर जिले के कदवाया थाना में हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। वह 31 अगस्त 2021 से जेल में बंद है। उस पर आरोप है कि उसने पीड़ित के ऊपर उस वक्त ट्रैक्टर चढ़ा दिया था जब उसने खेत को जोतने से मना कर दिया था। ट्रैक्टर चढ़ाने से पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

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कोर्ट ने उसकी पहली जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसने दूसरी बार हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। आरोपी के वकील ने तर्क दिया गया कि उसके खिलाफ पुलिस चालान पेश कर चुका है। न्यायिक हिरासत में रहते हुए लंबा समय बीत गया है। कोर्ट जो भी शर्त लगाएगी उसका पालन किया जाएगा।

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कोर्ट पहले भी आरोपियों को वृक्षारोपण और सरकारी अस्पताल वेटिंग रूम में एलईडी टीवी लगाने का फैसला दे चुकी है

दूसरी ओर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ₹30000 जमा करने की शर्त पर जमानत दे दी। गौरतलब है कि पहले भी ग्वालियर हाइकोर्ट के द्वारा जमानत के कई मामलों में वृक्षारोपण करने, रैन बसेरा में पलंग देने, सरकारी अस्पताल वेटिंग रूम में एलईडी टीवी लगवाने की शर्त के साथ जमानत दी जा चुकी है।

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