कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर हाईकोर्ट ( Gwalior High Court) पत्नी से मारपीट करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अनूठा आदेश सुनाया।हाईकोर्ट ने पति को एक महीने तक ‘घर जमाई’ (GHAR JAMAI)  बनने की सजा दी है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने पति को ससुराल में पत्नी के साथ रहने का आदेश दिया। उसके बाद सिनवाई करने का फैसला सुनाया। हाईकोर्ट 22 मार्च को अब मामले की सुनवाई करेगा। 

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दरअसल सेवा नगर निवासी गीता रजक ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। गीता रजक ने अपने पति समेत ससुराल वालों पर मारपीट करने और दो साल के बेटे को जबरन अपने पास रखने का आरोप लगाया है। वहीं पत्नी को मारपीट कर भगा दिया।

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वहीं  सुनवाई के दौरान मुरैना निवासी पति गणेश रजक की ओर से एडवोकेट रवि चौधरी ने कहा कि महिला अपनी इच्छा से घर छोड़कर गई थी। बच्चे को जबरन अपने पास रखने का आरोप भी निराधार है। इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी अपने साथ दो साल के बेटे को भी लेकर जाए और ससुराल में रहे। कोर्ट ने गणेश के सास-ससुर को उसकी अच्छे से देखभाल करने का आदेश भी दिया। हाईकोर्ट के आदेश का महिला के माता-पिता ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वे दामाद का अच्छे से ख्याल रखेंगे, ताकि हमारी बेटी और दामाद फिर से एक साथ रहने लगें।

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