कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) के आदेश के बाद भी रेत ठेकेदार को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास (ईटीपी) जारी नहीं की गई। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 14 मार्च को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ईटीपी जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। उच्च न्यायालय ने फटकार लगाते हुए कहा- क्या हर आदमी को कोर्ट में आना पड़ेगा यह शासन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में खनिज विभाग के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और जिला खनिज अधिकारी को तलब किया है।

ये है पूरा मामला

भिंड (Bhind) के निवासी रवि मोहन त्रिवेदी ने रेत की ईटीपी के लिए खनिज विभाग में आवेदन किया था, लेकिन जब वहां सुनवाई नहीं हुई तो आवेदक ने हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी। रवि का कहना था कि उनको ईटीपी देने का केस 2014 से अटका पड़ा है। इस मामले में कोर्ट ने कलेक्टर को तलब किया तो उन्होंने कहा कि ईटीपी जारी करने का काम कलेक्टर नहीं बल्कि माइनिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से ही हो सकता है। अब भ्रम दूर हो गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप क्लर्क, हेड क्लर्क या विभागीय अधिकारी नहीं है। आप जिले की अगुआई कर रहे है, यह सबको स्पष्ट होना चाहिए। आपके आदेश के बाद भी ईटीपी जारी नहीं हुई ये ठीक नहीं है।

स्वर्णरेखा नदी को पुनर्जीवित करने का मामला: रिपोर्ट पेश न करने पर हाईकोर्ट ने शासन को लगाई फटकार, कहा- जिस शहर में नदी होती है, वहां समृद्धि आती है

कोर्ट में सुनवाई के दौरान डिप्टी डायरेक्टर और खनिज अधिकारी ने फिर से दोहराया कि ईटीपी जारी करने का अधिकार उनके पास नहीं है। इस पर न्यायालय ने फटकार लगाते हुए कहा कि क्या तुम चपरासी हो। तुम्हें यहां क्यों रखा गया है? जब कलेक्टर ने आदेश दे दिया तो तुम्हारा क्या दायित्व बनता है?

बिना परमिट ऑटो संचालन मामलाः कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई पर जताई नाराजगी, कड़ी कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश

हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है, ऐसे में उन्हें तीन दिन के लिए सिविल जेल भेज दिया जाए, साथ ही 2 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाए। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर खनिज अधिकारी सहित तीनों को उपस्थित रखें, तब सजा तय की जाएगी।

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus