कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला कोर्ट में नकली नोट से जुड़े मामले में अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने नकली भारतीय करेंसी यानी जाली नोटों को बाजार में खर्च करने के इरादे के साथ पकड़े गए दोनों आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी पाया। कोर्ट ने दोषियों को 5-5 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
साल 2024 में जाली नोट के साथ पकड़ाए थे बदमाश
दरअसल, मामला ग्वालियर के बिजौली थाना क्षेत्र का है। जहां पुलिस ने 21 अप्रैल और 23 अप्रैल 2024 को कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध युवकों को पकड़ा था। तलाशी के दौरान पूछताछ में धर्मवीर सिंह से 100 रुपये के 18 नोट, 50 रुपये के 42 नोट मिले थे। साथ ही सचिन के पास से 100 रुपये के दो, 50 रुपये के पांच नोट बरामद हुए थे।
कोर्ट ने पाया दोषी
शुरुआती दौर में जाली नोट समझ में आने पर पुलिस ने आगे की जांच के लिए उन्हें बैंक नोट प्रेस देवास भेजा गया। जहां से मिली रिपोर्ट में नोटों के नकली होने की पुष्टि हुई। ऐसे में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस गवाहों, जाली नोट, प्रत्यक्षदर्शी और बैंक नोट प्रेस देवास की विशेषज्ञ रिपोर्ट के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाया। कोर्ट ने भारतीय मुद्रा से जुड़े गंभीर मामले को देखते हुए दोनों दोषीयो को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई।
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