प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को करारा झटका दिया है. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की उस याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है, जिसमें उसने इस विवाद में यथास्थिति बनाए रखने की अपील की थी.

बता दें कि इससे पहले लोअर कोर्ट ने भी इसी तरह की अर्जी खारिज कर दी थी. पांच हिंदू महिलाओं ने बनारस की एक कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की पूजा का अधिकार उनको सारे साल मिलना चाहिए. उनका कहना था कि 1993 तक मस्जिद में मौजूद मां श्रंगार गौरी, भगवान गणेश और अन्य देवी देवताओं की पूजा का अधिकार हिंदुओं को था. लेकिन 1993 के बाद से इसे साल में एक दिन तक सीमित कर दिया गया.

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मुस्लिम पक्ष ने हिंदू महिलाओं की तरफ से दायर सूट की मेंटेनबिलिटी को लेकर याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि अदालत इसे स्वीकार न करे.

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