वाराणसी. मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने गुरुवार को ज्ञानवापी विवाद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सवाल खड़े किए. सुनवाई शुरू होते ही जिला जज डॉ. ए.के. विश्वेश, मुस्लिम वकीलों ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला दिया और दावा किया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.

मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव ने कहा कि मस्जिद के अंदर एक ‘शिवलिंग’ पाए जाने की अफवाह भ्रम पैदा करने के लिए फैलाई जा रही है. उन्होंने तर्क दिया कि ‘शिवलिंग’ को अभी तक अदालत द्वारा साबित नहीं किया गया है और अदालत को ऐसी अफवाहों पर विराम लगाना चाहिए.

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इस बीच, हिंदू याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु जैन ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा कि शिवलिंग को फव्वारे जैसा बनाने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है. वकीलों सहित केवल 36 व्यक्तियों को अदालत के अंदर जाने की अनुमति दी गई, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी और हिंदू याचिकाकर्ता अपनी दलीलें रखेंगे.

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