चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने भुल्लर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि, मंडी गोबिंदगढ़ के व्यापारी से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामलों में सीबीआई ने रिमांड की मांग नहीं की।
कोर्ट ने भुल्लर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उन्हें 14 नवंबर को दोबारा सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में बिचौलिया कृष्णू पहले ही सीबीआई की रिमांड पर है। एजेंसी कृष्णू से पूछताछ कर रही है और उसके बाद पूर्व डीआईजी भुल्लर से भी पूछताछ की जाएगी। सीबीआई कृष्णू और भुल्लर के बीच संपर्कों के अलावा उनके अन्य व्यापारियों और पुलिस अधिकारियों से संबंधों के सबूत जुटाने में लगी है।

कहा पुस्तैनी संपत्ति है
भुल्लर के वकील एच.एस. धनोआ ने कहा कि उनके मुवक्किल की सारी संपत्ति पुश्तैनी है और यह उनकी नौकरी में आने से पहले की है। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने रिमांड की मांग नहीं की, बल्कि न्यायिक हिरासत की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
- IGKV में ‘NET’ के नाम पर खेल : 20 साल से ज्यादा पुराने नियुक्तियों पर गिरेगी गाज! वैज्ञानिकों से हो सकती 25 लाख तक की वसूली
- न्यायधानी में उठाईगिरी : व्यापारी कार में रखा था लाखों रुपए से भरा बैग, मौका देखते ही अज्ञात आरोपी ने मारा हाथ, CCTV में पूरी घटना कैद
- नूतन न्याय संहिता पर आयोजित राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन, जनजागरुकता के लिए किया गया आयोजन
- कोर्ट के आदेश पर कब्जा हटाने गई टीम पर हमला: ग्रामीणों ने किया पथराव, महिला ने घासलेट डालकर की आत्महत्या की कोशिश
- CG Fraud News : बैंक कर्मचारियों ने ग्राहकों के 55.70 लाख किए गबन, 2 आरोपी गिरफ्तार

