चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने भुल्लर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि, मंडी गोबिंदगढ़ के व्यापारी से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामलों में सीबीआई ने रिमांड की मांग नहीं की।
कोर्ट ने भुल्लर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उन्हें 14 नवंबर को दोबारा सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में बिचौलिया कृष्णू पहले ही सीबीआई की रिमांड पर है। एजेंसी कृष्णू से पूछताछ कर रही है और उसके बाद पूर्व डीआईजी भुल्लर से भी पूछताछ की जाएगी। सीबीआई कृष्णू और भुल्लर के बीच संपर्कों के अलावा उनके अन्य व्यापारियों और पुलिस अधिकारियों से संबंधों के सबूत जुटाने में लगी है।

कहा पुस्तैनी संपत्ति है
भुल्लर के वकील एच.एस. धनोआ ने कहा कि उनके मुवक्किल की सारी संपत्ति पुश्तैनी है और यह उनकी नौकरी में आने से पहले की है। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने रिमांड की मांग नहीं की, बल्कि न्यायिक हिरासत की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
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