चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) सुधीर राजपाल को प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विशेष छूट दी है। इस फैसले के तहत वे 15 नवंबर 2026 तक प्रशासनिक सचिव के रूप में अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकार ने उन्हें 26 मई 2022 को जारी निर्देशों से छूट दी है।
सुधीर राजपाल 30 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। मौजूदा निर्देशों के तहत प्रशासनिक सचिवों की शक्तियां सेवानिवृत्ति से दो महीने पहले सीमित करने का प्रावधान था। ऐसे में सामान्य नियम लागू होने पर उनकी प्रशासनिक शक्तियां भी सेवानिवृत्ति से पहले सीमित हो सकती थीं।

15 नवंबर तक इस्तेमाल कर सकेंगे सभी शक्तियां
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सुधीर राजपाल को विशेष छूट देते हुए 15 नवंबर 2026 तक प्रशासनिक सचिव के रूप में अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।
सरकार ने यह फैसला प्रशासनिक आवश्यकताओं और विभागीय कामकाज को सुचारू बनाए रखने के मद्देनजर लिया है।
