करनाल। हरियाणा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना संचालित कर रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को बैंक के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज छूट के साथ उपलब्ध कराया जाता है। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि यह योजना महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मददगार साबित हो रही है।
उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत बैंक के माध्यम से पांच लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो, साथ ही महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह पूर्व के किसी ऋण मामले में बकायादार (डिफॉल्टर) नहीं होनी चाहिए। महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से महिलाओं को 5 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलायें स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी।
उन्होंने बताया कि महिलाएं इस योजना के तहत ऋण लेकर यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरु कर सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा कराने होंगे।
इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र के साथ परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो, परियोजना रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल है। सभी दस्तावेजों की दो-दो फोटो प्रति होनी जरूरी है।
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