चंडीगढ़। हरियाणा में राशन डिपो खोलकर स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक युवाओं और महिलाओं के लिए अवसर है। प्रदेश में खाली पड़े 2,651 राशन डिपो के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 10 अक्टूबर को आवेदन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2026 तय की गई है।

कुल रिक्त डिपो में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसे संबंधित गांव या वार्ड का निवासी होने के साथ 12वीं पास और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान का प्रमाणपत्र भी देना होगा।

कौन कर सकता है आवेदन, क्या है योग्यता?

राशन डिपो के लाइसेंस के लिए पात्र अभ्यर्थी हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल saralharyana.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर ज्ञान, प्रस्तावित दुकान और अन्य जरूरी जानकारी देनी होगी।

आवेदन के लिए 12वीं की मार्कशीट, कंप्यूटर प्रमाणपत्र, फोटो, हस्ताक्षर, अनुशंसा पत्र और आय संबंधी दस्तावेज जरूरी होंगे। इसके अलावा प्रस्तावित दुकान का किरायानामा, लीज या मालिकाना हक का प्रमाण, साइट मैप और निर्धारित घोषणापत्र भी देना होगा।

सरल पोर्टल से कैसे भरें आवेदन फॉर्म?

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद ‘न्यू FPS लाइसेंस’ सेवा चुनकर HPDS पोर्टल पर जाना होगा। वहां ‘चेक वैकेंसी’ विकल्प के जरिए अपने गांव या वार्ड में खाली राशन डिपो की जानकारी देखी जा सकेगी।

इसके बाद परिवार पहचान पत्र (PPP) आईडी दर्ज करके अपना नाम चुनना होगा। परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी अपने आप भर जाएगी। आवेदक को प्रस्तावित दुकान का पता और अन्य जरूरी विवरण दर्ज करके फॉर्म जमा करना होगा।

आवेदन पूरा होने के बाद मिलने वाला एप्लीकेशन नंबर संभालकर रखना जरूरी है। इसी नंबर की मदद से आवेदन की स्थिति देखी जा सकेगी।

आवेदन के बाद दुकान और दस्तावेजों का होगा सत्यापन

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित क्षेत्र निरीक्षक प्रस्तावित दुकान के पते पर पहुंचकर दस्तावेजों और अन्य जानकारियों का सत्यापन करेगा। इस दौरान आवेदक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि मौके पर उपलब्ध रहना चाहिए।

जरूरत पड़ने पर मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उनकी प्रतियां ऑनलाइन अपलोड की जाएंगी। फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान मूल दस्तावेज और स्वप्रमाणित प्रतियां उपलब्ध रखनी होंगी। लाइसेंस जारी करने का अंतिम निर्णय सक्षम लाइसेंसिंग प्राधिकारी करेगा।

महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के उपनिदेशक सुरेंदर सैनी के अनुसार, इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र परिवारों तक खाद्यान्न की आसान पहुंच सुनिश्चित करना और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण से उन्हें भी राशन डिपो संचालन के जरिए आजीविका शुरू करने का अवसर मिलेगा।

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