चंडीगढ़। हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान करीब एक लाख मतदाताओं की सुनवाई अब भी बाकी है। नोटिस मिलने के बावजूद ये मतदाता पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज जमा नहीं करा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में कुल 44,92,690 मतदाताओं को नोटिस दिए गए थे। इनमें से 1,00,007 मामलों में सुनवाई बाकी है, जबकि 1,75,363 लोगों को अयोग्य पाया गया है।

करीब पौने तीन महीने से पुनरीक्षण अभियान में जुटे कर्मचारी इन मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) कई घरों में छह-छह बार जा चुके हैं, लेकिन दस्तावेज नहीं मिल पा रहे। कुछ लोग बाद में दस्तावेज देने की बात कहकर टाल रहे हैं, तो कुछ घरों में मतदाता मिल ही नहीं रहे।

44.92 लाख मतदाताओं को दिए गए थे नोटिस

हरियाणा में पहले 2.06 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे। पुनरीक्षण के दौरान करीब 34 लाख ऐसे मतदाता मिले, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे या जिनके नाम दो जगह दर्ज थे। इसके बाद मतदाताओं की संख्या करीब 1.72 करोड़ सामने आई।

इसके बाद 44.92 लाख मतदाताओं की जांच के लिए नोटिस जारी किए गए। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 43.92 लाख से अधिक मामलों में सुनवाई हो चुकी है। इनमें से 1.75 लाख से ज्यादा मतदाता अयोग्य पाए गए हैं। ऐसे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं।

घर पहुंचने पर मिल रहे ऐसे जवाब

SIR से जुड़े कर्मचारी जब दस्तावेज लेने के लिए मतदाताओं के घर पहुंचते हैं, तो उन्हें अलग-अलग जवाब मिल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, “आप फिर से आ गए, अभी समय नहीं है, जल्द दे दूंगा।”

कई घरों में संबंधित व्यक्ति नहीं मिलते। पड़ोसियों से पूछने पर भी उनकी मौजूदगी या लौटने के समय की जानकारी नहीं मिल पाती। इस वजह से कर्मचारियों को बार-बार उन्हीं पतों पर जाना पड़ रहा है।

गुरुग्राम और फरीदाबाद में पते की समस्या

गुरुग्राम और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के पते से जुड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। यहां भी दस्तावेजों और पते का सत्यापन पुनरीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है।

अब आगे क्या होगा?

जिन मामलों में सुनवाई बाकी है, उनमें दस्तावेजों का इंतजार किया जा रहा है। वहीं, अयोग्य पाए गए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन मामलों पर अंतिम कार्रवाई की तारीख या शेष मतदाताओं के लिए आगे की समय-सीमा का उल्लेख नहीं है।

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