कई बार खरीदारी करते समय दुकानदार ग्राहक को कुछ ऐसे उत्पाद बेच देते हैं, जो या तो घटिया क्वालिटी के होते हैं या उनकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी होती है. जब आप इन सामानों को वापस करने जाते हैं तो कंपनी भी उस उत्पाद को वापस लेने से मना कर देती है, लेकिन आपको बता दें कि उपभोक्ता के अपने अधिकार हैं, जिसके कारण कंपनी इन खराब उत्पादों को वापस लेने या बदलने से इंकार नहीं कर सकती है.

समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए हैं. उपभोक्ताओं को जागरूक करने और धोखाधड़ी से निपटने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया. अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ कोई सामान खरीदते समय किसी ने ठगी या जालसाजी करने की कोशिश की है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं. उनसे मुआवजे की मांग करने के साथ-साथ आप घटिया उत्पाद को नए उत्पाद से भी बदल सकते हैं.

कॉल हेल्पलाइन नंबर

उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ताओं को हेल्पलाइन नंबर 1915 प्रदान करता है. इस राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से कोई भी शिकायत सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच दर्ज करायी जा सकती है. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी एनसीएच का एक ऐप भी है, जिसके जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

उपभोक्ता उमंग मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आप चाहें तो 8800001915 पर एसएमएस भेजकर भी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं. इसके अलावा उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय ‘जागो ग्राहक जागो’ नाम से एक ट्विटर अकाउंट भी चलाता है. इसके जरिए भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

ऑनलाइन कैसे दर्ज करें शिकायत

अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको एनसीएच पोर्टल https://consumerhelpline.gov.in/ पर लॉगइन करना होगा. इसके बाद पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें. एकाउंट बनाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत हर ग्राहक यानी कंज्यूमर को यह अधिकार है कि किसी घटिया उत्पाद के कारण सर्विस में कमी होने पर अगर उसे किसी तरह का नुकसान होता है तो वह कंपनी को कटघरे में खड़ा कर सकता है.

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