कुमार इंदर, जबलपुर।  मध्य प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का पालन न होने के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान  परिवहन आयुक्त और एडीजी  भोपाल संजीव शमी कोर्ट में पेश हुए। ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या आप कानून से ऊपर हैं? आपने नियमों का पालन करवाने समुचित कार्रवाई नहीं की। ऐसा क्यों? हमने आपको पर्याप्त समय दिया।

HC ने परिवहन आयुक्त को किया तलब: कोर्ट आकर बताए क्यों नहीं हो रहा नियमों का पालन, पिछली सुनवाई में राज्य शासन ने दिया था आश्वासन

दरअसल जुलाई माह में सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने अंडरटेकिंग दी थी कि आगामी छह माह में के भीतर प्रदेश के प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएंगी। इसी तरह प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक के सिर पर हेलमेट होगा और कार चालक सीट बेल्ट पहनेगा।

Bhopal Gas Tragedy: अदालत की अवमानना मामले में 9 अधिकारियों को फौरी तौर पर राहत, हाईकोर्ट ने नहीं लिया कोई फैसला   

सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी कि 15 जनवरी, 2024 के बाद यदि एक भी वाहन चालक उक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो परिवहन आयुक्त और एडीशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से पालन प्रतिवेदन पेश किया गया और पूर्ण पालन के लिए अतिरिक्त मोहलत मांगी गई, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। बता दें कि ग्वालियर की लॉ स्टूडेंट ने  2021 में ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की थी। जिसके अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H

Read More:-