सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तीन नगर परिषदों के चुनाव नहीं करवाने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट HC ने पंजाब सरकार व राज्य चुनाव आयुक्त को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयुक्त की तरफ से कहा गया कि इन तीनों नगर परिषदों के चुनाव 10 मार्च तक करवा दिए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार को राज्य के नगर निगम और नगर परिषदों के चुनाव करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बावजूद पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने तरनतारन, तलवाड़ा और डेरा बाबा नानक नगर परिषदों के चुनाव नहीं करवाए। इस देरी के खिलाफ एडवोकेट भीष्म किंगर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।
विज्ञापन

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयुक्त को शुक्रवार तक की मोहलत देते हुए कहा था कि यदि तब तक चुनाव की तारीख नहीं बताई गई तो चुनाव आयुक्त को हाजिर होना होगा। कोर्ट को बताया गया कि इन तीन में से दो के चुनाव तो 2020 से पहले ही आयोजित हो जाने चाहिए थे। चार साल से चुनाव नहीं कराए गए और और अब भी समय ही मांगा जा रहा है।
हाईकोर्ट ने कहा कि अब बहुत हो चुका है, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में सरकार को 10 हफ्तों के भीतर चुनाव करवाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर सकता है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी तक स्थगित कर दी है।
- पंजाब : पंजाब सरकार ने स्पेशल एजुकेटर टीचर के लिए की 393 पदों की घोषणा, देखें सैलरी स्ट्रक्चर
- अपने ही सांसद की गाड़ी के आगे लेट गए BJP नेता, कह दिए अपशब्द, स्थानीय समस्याओं को लेकर जताई नाराजगी
- CG NEWS: धान उपार्जन केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम, खरीदी हो सकती है प्रभावित…
- 205 से ज्यादा सीटों पर NDA की ऐतिहासिक बढ़त, संजय जायसवाल ने कहा- अब बिहार को विकसित राज्य बनाना लक्ष्य
- UP में ‘रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा में उमड़ा जनसैलाब, संजय सिंह ने कहा- यह यात्रा दलित, पिछड़े, शोषित और…

