कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने बेलगढ़ा थाना में पुलिस कस्टडी में किसान की संदिग्ध मौत के मामले में दिए गए सिंगल बैंच के आदेश पर रोक लगा दी है। डबल बैंच ने किसान की मौत के मामले में ग्वालियर और रीवा के SP को जांच के दायरे से मुक्त कर दिया है। साथ ही शासन पर लगी 50 हजार की कॉस्ट और दोषी पुलिसकर्मियों 20 लाख के जुर्माना की वसूली पर भी रोक लगा दी है।
ग्वालियर हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने अक्टूबर महीने में बेलगढ़ा पुलिस की कस्टडी में हुई किसान सुरेश रावत की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा आदेश दिया था। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने विवेचक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया था और निलंबित पुलिस स्टाफ से 20 लाख रुपये का जुर्माना वसूलकर पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया था। शासन को ये रकम पुलिसकर्मियों से वसूलकर 5 जनवरी 2023 तक हाईकोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया है। साथ ही ग्वालियर के तत्कालीन SP नवनीत भसीन और वर्तमान SP को भी जांच का दायरे में रखने के आदेश दिए थे।
इस आदेश के खिलाफ शासन ने हाईकोर्ट की डबल बैंच में अपील की थी। इस मामले की आज सुनवाई हुई जिसमें डबल बैंच ने सिंगल बैंच के आदेश पर रोक लगा दी है। दोनों SP को जांच के दायरे से मुक्त कर दिया है, वहीं जुर्माना और हर्जाना पर भी रोक लगा दी है। जानकारी एमपीएस रघुवंशी- अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दी।
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