वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका मामले में आज हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता विजय बघेल की गवाही शुरू हुई, लेकिन समयाभाव के चलते उनकी गवाही अधूरी रह गई। अब शेष गवाही 16 नवंबर से फिर शुरू होगी।
दरअसल, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में भूपेश बघेल पर विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

विजय बघेल ने अपनी याचिका में भूपेश बघेल का निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की है। इसी मामले में आज हाईकोर्ट में विजय बघेल के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि, उनकी गवाही पूरी नहीं हो सकी। अब 16 नवंबर को आगे की गवाही दर्ज की जाएगी।
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल, विजय बघेल ने 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। विजय बघेल ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल ने मतदान से पहले लागू 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में रैली निकाली और उन्होंने उनका चुनाव रद्द करने का अनुरोध किया। इस याचिका को लेकर भूपेश बघेल की ओर से आपत्ति लगाई गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि चुनाव याचिका निर्धारित समय-सीमा के बाद दायर की गई है। इस आवेदन पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भूपेश बघेल की ओर से इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब मामला हाईकोर्ट में चल रहा है।
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