अमृतसर. 1 अगस्त को जालंधर में ईडी ने पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु को टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 53 वर्षीय आशु को केंद्रीय एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। आज जालंधर ईडी द्वारा दर्ज मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई।


भारत भूषण आशु के वकील ने जानकारी दी कि सुनवाई माननीय न्यायाधीश धर्मिंदरपाल सिंगला की अध्यक्षता में हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को तय की है और निर्देश दिया कि अब इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी।

यह उल्लेखनीय है कि इससे पहले विजिलेंस द्वारा दर्ज किए गए दो मामले अदालत ने खारिज कर दिए थे, जिसके बाद आशु को जमानत मिल गई थी। हालांकि, जालंधर ईडी द्वारा दर्ज मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।

टेंडर घोटाले के आरोप


पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु पर आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान 2022 में अनाज परिवहन टेंडर घोटाले में कुछ ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया और करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गई। इन आरोपों को लेकर कुछ ट्रांसपोर्ट मालिकों और ठेकेदारों ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी।

कांग्रेस शासन के दौरान हुए इस कथित घोटाले में आशु की संदिग्ध भूमिका के चलते उन्हें 1 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में हैं। हाईकोर्ट ने हाल ही में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली थी, लेकिन ईडी द्वारा दर्ज मामले की सुनवाई अभी जारी है।