बिलासपुर। हाईकोर्ट की डबल बेंच में आज पत्रकार कमल कुमार दुबे की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई शुरू होते ही वकीलों ने चीफ जस्टिस राज्य शासन सहित केन्द्र शासन को एयरपोर्ट से शुरू करने के लिए धन्यवाद दिया है. इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और पीपी साहू से ये चार मांगें की है.
याचिकाकर्ता ने महाराणा प्रताप चौक से चकरभाठा एयरपोर्ट तक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था किये जाने की मांग की. इसके अलावा एयरपोर्ट जाने के लिए चकरभाठा के मार्केट एरिया से जाना पड़ता है, इसलिए डिवाइडर की व्यवस्था करने की मांग की जिससे की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो.
साथ ही बिलासपुर एयरपोर्ट अभी 3C वीएफआर केटेगरी की एयरपोर्ट है, जिसे आईएफआर किया जाए. इसके अलावा जो बची हुई जमीन है, जो आर्मी से लेनी है उसे भी जल्द ही लेने की मांग की, जिससे कि एयरपोर्ट का विस्तार हो सके.
सुनवाई में राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता उपस्थित हुए थे. केंद्र सरकार की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जरनल प्रस्तुत हुए थे, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ़्ते में जवाब मांगा है.
क्या है वीएफआर और आईएफआर
वीएफआर यानी विसुअल फ्लाइट रूल्स बिलासपुर एयरपोर्ट को अभी 3C वीएफआर कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें फ्लाइट सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फ्लाइट टेकऑफ और लेंडिंग होती है.
आईएफआर यानी इंस्टूमेंस्टल फ्लाइट रूल्स इसमें नाईट लैंडिंग और टेकऑफ की सुविधा होती है. बिलासपुर एयरपोर्ट को 3C आईएफआर कैटेगरी में रखने की मांग की गई है.
बता दें कि बिलासपुर एयरपोर्ट में 1 मार्च से उड़ाने शुरू हो गई है.
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