कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मामले में सभी याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अपना पिछला फैसला बरकरार रखा है। अब 1 सितबंर को हाईकोर्ट सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करेगा।
मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने किसी भी तरह का अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया। 13 जुलाई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए 27 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक को बरकरार रखा था और सरकार को मेडिकल अफसरों की भर्ती 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही करने के आदेश दिए थे।
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ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सूबे में सियासी घमासान मचा हुआ है। सड़क से लेकर विधानसभा तक विपक्ष लगातार सरकार पर आक्रमक है। विपक्ष ने सरकार पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाया है।
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