इंदौर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई. हाइकोर्ट की इंदौर बैंच ने राज्य सरकार और राज्य इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजा है. सीटों का रोटेशन न करने और आर्टिकल 243 के उल्लंघन पर जवाब मांगा है.

ग्वालियर और इंदौर में लगी याचिकाएं जबलपुर के लिए क्लब की गई है. सभी याचिकाएं एक साथ क्लब कर जबलपुर हाइकोर्ट में सुनवाई होगी. कल विवेक तनखा जबलपुर हाइकोर्ट में पैरवी करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि रोटेशन जरूरी है.

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बता दें कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त ने शनिवार की शाम प्रेस कांफ्रेस में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है. पहला चरण – 6 जनवरी 2022, दूसरा चरण – 28 जनवरी 2022 और तीसरे चरण का मतदान 16 फरवरी 2022 को होगा.

मध्यप्रदेश में 22,581 सरपंच पद के लिए चुनाव होंगे. इसी तरह 3 लाख 62 हजार 754 पंच पद के लिए मतादाता मतदान कर सकेंगे. बता दें कि पिछला पंचायत चुनाव वर्ष 2014-15 में हुआ था. पंचायत का कार्यकाल वर्ष 2019-20 में खत्म हो चुका है. कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव होंगे. चुनाव 2014 के परिसीमन और आरक्षण के आधार पर होंगे.

इंदौर भोपाल सहित 9 जिलों में पहले चरण में मतदान होगा. दूसरे चरण में 7 जिलों में और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव होंगे. 55 हजार एवीएम से चुनाव होगा. पंच, सरपंच के चुनाव में पहली बार ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की व्यवस्था है. प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 लोग नामांकन पत्र जमा करने जा सकेंगे. निर्वाचन आयोग में शिकायत के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया. हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा.

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