वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े CBI मामले में शुक्रवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जो पूरी नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर 2026 की तारीख तय की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई।
भूपेश बघेल ने CBI के खिलाफ दायर याचिका में विशेष अदालत के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था। विशेष अदालत ने निचली अदालत को भूपेश बघेल के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला CBI बनाम कैलाश मुरारका एवं अन्य से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक, 4 मार्च 2025 को ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद CBI की ओर से इस फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। 24 जनवरी 2026 को विशेष CBI अदालत ने CBI की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के पूर्व आदेश को रद्द कर दिया था और निचली अदालत को मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया, जिसमें आरोप तय करने की प्रक्रिया भी शामिल है, आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसी आदेश को भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
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