कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार और शिक्षकों को हलफनामे में जवाब पेश करने के निर्देश दिए है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।हाईकोर्ट ने सभी याचिकाकर्ता शिक्षकों को व्यक्तिगत हलफनामे में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
जबलपुर सहित प्रदेश के 27 शिक्षकों ने याचिका लगाई
हाईकोर्ट ने पूछा क्या याचिकाकर्ताओं ने एप के जरिए उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश। हाईकोर्ट ने पूछा यदि प्रयास किया तो नेटवर्क कनेक्टिविटी की स्थिति क्या थी। शासन का जवाब 73 प्रतिशत शिक्षक एप के जरिए ई-अटेंडेंस लगा रहे हैं। कोर्ट ने सरकार को दस्तावेज सहित रिकॉर्ड पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन स्कूलों के भी आंकड़े मांगे जहां याचिकाकर्ता वर्तमान में तैनात है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के स्कूल में ही दूसरे कर्मचारियों की ई-अटेंडेंस की भी रिपोर्ट मांगी है। जबलपुर सहित प्रदेश के 27 शिक्षकों ने याचिका लगाई है। शिक्षाओं ने याचिका में ई-अटेंडेंस नहीं लगाने के कई कारण दिए है।
बड़ी खबरः 5 पुलिसकर्मी लाइन अटैच, जुए के फड़ में दबिश के बाद युवक की मौत का मामला
याचिका में इस तरह के बिंदु…
ऐप डाउनलोड कर मेरी लोकेशन और फोटो का एक्सेस देना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। मेरा निजी मोबाइल हर समय मेरे पास नहीं रहता, कभी-कभी मुझे बेटी की पढ़ाई के लिए मोबाइक घर पर छोड़ना पड़ता है। मेरे प्रोफाइल में मोबाइल की सिम और आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक है जिसके एक्सेस देने से धोखाधड़ी की संभावना है। यदि शासन मुझे अलग से मोबाइल और सिम लेता है तो उसे पर ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त बिंदुओं के आधार पर एक याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें

