नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट ने 8 मई को जमानत याचिका पर जवाब दाखिल दाखिल करने के लिए ED और CBI को आज तक का समय दिया था. ED की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा था कि एक सह-आरोपी के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. हाईकोर्ट ने 3 मई को ED और CBI को नोटिस जारी किया था.

हाईकोर्ट ने सिसोदिया को अपनी पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की अनुमति का ट्रायल कोर्ट का आदेश जारी रखने का आदेश दिया था. बता दें कि 30 अप्रैल को राऊज एवेन्यु कोर्ट ने CBI और ईडी की ओर से दर्ज केस में सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. इसी आदेश को सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि प्रॉफिट मार्जिन को सात फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने को सही ठहराने को लेकर कोई बैठक या चर्चा नहीं की गई है. ये नीति कुछ थोक विक्रेताओं के पक्ष में थी.

ED ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले CBI ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. इस मामले के सह-आरोपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को जमानत दी थी. उसके पहले सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे चुका है.