कुमार इंदर, जबलपुर। ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण के मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने बढ़े हुए 13 प्रतिशत आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाई है। पिछले सुनवाई में हाईकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर के विभिन्न पदों पर ओबीसी वर्ग में 14 फीसदी आरक्षण के हिसाब से भर्ती की अनुमति दी थी। मामले में आज फिर सुनवाई होगी।
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हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सूबे की सियासत गरमाई हुई है। ओबीसी आरक्षण का मसला सड़क से लेकर अब सदन तक पहुंच गया है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस इस मामले को सदन में पूर जोर तरीके से उठाने की तैयारी में है।
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आपको बता दें तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाते हुए 27 फीसदी कर दिया था। कमलनाथ सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी। इसके साथ ही 10 फीसदी EWS आरक्षण को भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
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