बिलासपुर. हाईकोर्ट में संसदीय सचिव मामले में आज सुनवाई होने जा रही है. जिसमें संसदीय सचिवों के वकील अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखेंगे.
इस मामले को लेकर लल्लूराम डॉट कॉम ने याचिकाकर्ता राकेश चौबे सोमवार को बात कि तो उन्होंने बताया की पिछली सुनवाई के दौरान उन्होंने मामले से संबंधित सभी जानकारी दस्तावेज के साथ कोर्ट के समक्ष रख दिया और अब 12 दिसम्बर को होने वाली सुनवाई के दौरान संसदीय सचिव के वकील संसदीय सचिव पक्ष हाईकोर्ट के समक्ष रखेंगे.
आपको बाता दे कि इसके पहले इस मामले की सुनवाई 28 नवम्बर को हुई थी. जिसमें चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन और शरद गुप्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले और दूसरे बिंदुओं पर चर्चा हुई. जिसमें कोर्ट ने माना की इन तमाम बिंदुओं पर गौर करना ज़रुरी है. लिहाज़ा इसकी सुनवाई जारी रहेगी.
गौरतलब है कि मोहम्मद अकबर और राकेश चौबे ने संसदीय सचिवों को लाभ का पद बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की है. इस मामले में मोहम्मद अकबर ने ये भी मांग की है कि संसदीय सचिवों ने लाभ के पद का लाभ लिया है. इसलिए उन्हें विधायकी से भी हटाया जाए.
इस मामले में हाईकोर्ट ने अपनी पूर्व की सुनवाई में संसदीय सचिवों के काम करने पर रोक लगा दी थी. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी संसदीय सचिव गाड़ी और दूसरी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे. इसका खुलासा एक आरटीआई से हुआ. इसके बाद अकबर ने सभी संसदीय सचिवों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज करा दिया.
ये बनाए गए हैं संसदीय सचिव
राजू सिंह क्षत्रिय, तोखन साहू, अंबेश जांगड़े, लखन लाल देवांगन, मोतीलाल चंद्रवंशी, लाभचंद बाफना, रूपकुमारी चौधरी, शिवशंकर पैकरा, सुनीति राठिया, चंपा देवी पावले और गोवर्धन सिंह मांझी संसदीय सचिव है।