कर्ण मिश्रा, ग्लालियर: हाइकोर्ट की ग्वालियर बेंच में माधव अंधाश्रम से जुड़े मामले की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।हाइकोर्ट ने जारी किए अपने आदेश पर अमल न होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कल बुधवार को कोर्ट में तलब किया है।
दरअसल, ग्वालियर के माधव अंधाश्रम से जुड़ा यह पूरा मामला है, जहां 2014 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा माधव अंधाश्रम को लेकर विस्तृत निर्देश दिए थे। ताकि वहां रहने वाले दृष्टिहीन बच्चों को बेहतर व्यवस्था मिल सके। इस आदेश में हाईकोर्ट ने विशेष तौर पर दृष्टिहीन बच्चों की बेहतर परवरिश और शिक्षा के लिए अंधाश्रम में स्थाई टीचर और स्टाफ की नियुक्ति के लिए कहा था लेकिन वहां पर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा कांट्रेक्चुअल स्टाफ को काम पर रख दिया।
हाईकोर्ट में दायर की गई थी अवमानना याचिका
ऐसे में याचिकाकर्ता द्वारा ग्वालियर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि आदेश के अनुसार रेगुलर स्टाफ की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने वहां कांट्रेक्चुअल स्टाफ को रख दिया है। जिसके चलते वहां रहने वाले दृष्टिहीन बच्चों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है।
माधव अंधाश्रम का संचालन NGO को दिया गया है
हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, ऐसे में आदेश की अवहेलना पर हाईकोर्ट ने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तलब करते हुए कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अवमानना याचिका पर कल होने वाली सुनवाई के दौरान हाजिर होना होगा। गौरतलब है कि माधव अंधश्रम का संचालन NGO को दिया गया है। जिसे शासन के जरिए ग्रांट भी मिलती है। उसके बावजूद शासन की ओर से हाईकोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया गया था। लिहाजा अब इस मामले में देखना होगा कि हाईकोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी को किस तरह के निर्देश देता है।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
Read More:- https://chat.whatsapp.com/JTpgidSdJGF3D9mrhPUpIY
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक