TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने Z+ सुरक्षा कथित तौर पर हटाये जाने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. सोमवार को न्यायमूर्ति कृष्ण राव की अदालत में याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. कोर्ट ने याचिका दायर करने की अनुमति दे दी, लेकिन तत्काल सुनवाई का अनुरोध खारिज कर दिया. कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस देने का निर्देश दिया.

पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद वापस ली गई Z-प्लस सुरक्षा को फिर से बहाल करने की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

कोर्ट में वकील अयान भट्टाचार्य ने बताया कि अभिषेक राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी के महासचिव हैं. विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें जेड-प्लस सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन चुनाव के बाद उनकी सुरक्षा हटा दी गई. वकील अयान भट्टाचार्य ने कलकत्ता हाई कोर्ट में दलील दी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद उनकी सुरक्षा कवर को वापस ले लिया गया. इसके बाद उन पर कई हमले हो चुके हैं.

न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा कि याचिका पर छह अक्तूबर को सुनवाई की जाएगी. उन्होंने याचिकाकर्ता को इस बीच सभी संबंधित पक्षों को नोटिस देने का निर्देश दिया.

दरअसल, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के दौरान अभिषेक बनर्जी को Z-प्लस सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी Z-प्लस सुरक्षा को हटा दिया. 

इससे पहले कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने ने उनके घर का दौरा किया और कहा कि जेड-प्लस सुरक्षा प्रोटोकॉल बरकरार है. सिर्फ जेड-प्लस कवर के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा हटायी गयी है.

यह याचिका 30 मई को दक्षिम 24 परगना जिले के सोनारपुर दौरे के दौरान अभिषेक बनर्जी पर लोगों की तरफ से किए गए हमले के कुछ महीने बाद दायर की गई है. 

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