कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat Election) को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court)में मंगलवार को अहम सुनवाई होगी। रोटेशन को लेकर जया ठाकुर और सैययद जाफर ने याचिका लगाई है। उसी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC reservation in Panchayat elections) खत्म करने के आदेश दिए हैं। एेसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में कई जाने-माने वकील मौजूद रहेंगे।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाते हुए ओबीसी सीटों को फिर से नोटिफाई करने के निर्देश दिया था। इसे लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस (Congress) और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी (BJP) के बीच एक नया युद्ध छिड़ गया है। भाजपा कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रही।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (Madhya Pradesh State Election Commission)ने ओबीसी के लिए आरक्षित जिला पंचायत सदस्य, जनपद, सरपंच व पंच के पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार शाम को राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया था। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ओबीसी के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है। सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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