Mumbai Ghatkopar Hoarding Collapse: मुंबई में आंधी ने भारी तबाही मचाई (storm in mumbai) । घाटकोपर इलाके (Ghatkopar News) में एक विशालकाय होर्डिंग (बिलबोर्ड) गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बिलबोर्ड गिरने से 14 लोगों की मौत (14 people died after hoarding fell in Ghatkopar) हो गई है। वहीं  74 घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के 12 घंटे बाद भी राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। शिंदे सरकार ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं हादसे के बाद होर्डिंग मालिक भावेश भिड़े सहित अन्य लोगों पर पंत नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। हादसे को लेकर दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं है।

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जानकारी के मुताबिक सोमवार देर शाम मुंबई में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज आंधी के कारण होर्डिंग पंत नगर में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के किनारे एक पेट्रोल पंप के पास लगा विशालकाय होर्डिंग (बिलबोर्ड) पेट्रोल पंप पर गिर पड़ा। हादसे के समय 80 से ज्यादा लोग दब होर्डिंग के नीचे दब गए।

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होर्डिंग के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए NDRF की टीम ने मोर्चा संभाला और क्रेन व गैस कटर मशीन के जरिए रेस्क्यू कर लोगों बाहर निकाला। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 31 घायलों की प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई। हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।बताया गया है कि पेट्रोल पंप पर गिरने वाला बिल बोर्ड 100 फीट ऊंचा था और उसका वजन 250 टन से ज्यादा था।

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पांच-पांच लाख की आर्थिक मदद का ऐलान

 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही साथ उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा शिंदे सरकार ने घटना को लेकर हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं।

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मुंबई पुलिस ने दर्ज किया मामला

एक अधिकारी ने बताया कि घाटकोपर इलाके में एक पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिरने और लोगों की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने ‘ईगो मीडिया’ के मालिक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मालिक भावेश भिंडे और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304 (गैर इरादतन हत्या), 338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना) और 337 (जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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