बालोद। बालोद के मोहर एनीकट के लिए जारी किए गए टेंडर में वर्क ऑर्डर जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. गलत तरीके से टेंडर निरस्त करने का आरोप लगाते हुए याचिका लगाई गई है. बालोद जिले में मोहर नदी पर 17 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से एनीकट बनाने के लिए टेंडर जारी किया गया था. इसके लिए ओडिशा के डीडी बिल्डर्स ने टेंडर भरा.

आरोप है कि जल संसाधन विभाग ने गलत तरीके से डीडी बिल्डर्स का टेंडर निरस्त कर दिया. इसके खिलाफ डीडी बिल्डर्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने अपने चहेते ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया है. याचिका पर बुधवार को चीफ जस्टिस शरद कुमार गुप्ता की बेंच में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने वर्क ऑर्डर जारी करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. अब मामले पर 18 अप्रैल को सुनवाई होगी.