रायपुर- ईओडब्ल्यू चीफ मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में लोक आयोग द्वारा की गई सीबीआई सिफारिश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. लोक आय़ोग ने 28 अप्रैल 2017 को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेश मुकेश गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी.

इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट में जस्टिस प्रशांत मिश्रा की एकलपीठ ने फैसला मुकेश गुप्ता के पक्ष में सुनाते हुए कहा कि- लोक आयोग अधिनियम के तहत आयोग को सुनवाई और जांच पड़ताल के बाद केवल अनुशंसा देने का अधिकार है. जबकि एडीजी मुकेश गुप्ता के मामले में लोक आयोग ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है. इसके अलावा छह महीने बाद 12 अक्टूबर 2017 को उन्हें नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा गया. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच की सिफारिश करने के पहले पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, लिहाजा सीबीआई जांच की अनुशंसा पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई जाए.