रायपुर. आईएसबीएम विश्वविद्यालय (ISBM University) के खिलाफ दायर याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जानकारी के मुताबिक रायपुर के कथित आरटीआई एक्टीविस्ट संजीव अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगाई थी. माननीय उच्च न्यायालय ने विधिवत रूप से सभी पक्षों के लिखित जवाब और सभी पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 18 जनवरी 2023 को दिये गये अपने आदेश में उक्त जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.

विश्वविद्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक संजीव अग्रवाल और बलराम साहू के द्वारा लगातार सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेसवार्ता, रायपुर के मुख्य मार्ग में होर्डिंग और अन्य माध्यमों का उपयोग कर कूटरचित और फर्जी अंकसूची को विश्वविद्यालय (ISBM University) द्वारा जारी किया जाना बताकर लगातार भ्रामक प्रचार और विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया. इसके साथ ही संजीव अग्रवाल के द्वारा छुरा थाने, गरियाबंद पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन थाना रायपर, गरियाबंद कलेक्टर में लिखित रूप से शिकायत भी की गई, लेकिन सभी विभागों द्वारा की गई जांच में विश्वविद्यालय को क्लीन चिट मिली.

विश्विद्यालय के मुताबिक पहले भी शासन के विभिन्न विभागों द्वारा की गई जांच में ये पाया गया था कि ये मार्कशीट कूटरचित है और विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं की गई है.