नई दिल्ली। कोलकाता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ कथित अपराधों, जबरन जमीन हड़पने की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया. अदालत ने मछली पालन के लिए कृषि भूमि के अवैध रूपांतरण पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश सीबीआई को दिया है. इसे भी पढ़ें : Kumhari Bus Accident : घायलों से मिलने एम्स पहुंचे मुख्यमंत्री साय, कहा- बख्शे नहीं जाएंगे घटना के दोषी…

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने राजस्व रिकॉर्ड का गहन निरीक्षण और कथित रूप से परिवर्तित की गई भूमि का भौतिक निरीक्षण करने के बाद मछली पालन के लिए कृषि भूमि को जल निकायों में कथित अवैध रूपांतरण पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

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पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित संदेशखाली करीब दो महीने से राजनीतिक विवाद का केंद्र बिंदु बना हुआ है.
स्थानीय टीएमसी नेता शेख शाहजहां, जिनकी पहचान प्राथमिक साजिशकर्ता के रूप में की गई थी, के खिलाफ कई महिलाओं द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के बाद गांव में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ.

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अदालत ने पहले संदेशखाली यौन उत्पीड़न के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उसके सामने पेश किए गए हलफनामों की सामग्री पर गहरी चिंता व्यक्त की थी. इसने चेतावनी दी कि अगर हलफनामे में आरोप सही साबित हुए तो बंगाल का “महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य” होने का दावा विश्वसनीयता खो देगा.