बिलासपुर। यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार ओम प्रकाश गुप्ता को हाई कोर्ट ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर 30 दिन की अंतरिम जमानत दी है. डॉ. रमन सिंह के पूर्व निज सहायक रहे ओपी गुप्ता पर उनके घर में काम करने वाली नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. मामले में रायपुर महिला थाने में दर्ज एफआईआर पर 9 जनवरी 2020 को गिरफ्तारी की गई थी.

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हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डीके ग्वालरे ने पक्ष रखते हुए बताया कि याचिकाकर्ता की पत्नी और बेटे कोरोना से संक्रमित होने के साथ उनका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है, जिनके देखभाल के लिए कोई नहीं है. इस बात को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर उन्हें अल्पकालिक जमानत प्रदान की जाए. इसका राज्य का पक्ष रख रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृता दास ने विरोध किया.

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हाईकोर्ट की वेकेशन जज रजनी दुबे ने तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए  ओपी गुप्ता को 50 हजार रुपए के मुचलके पर 30 दिनों की अंतरिम जमानत प्रदान की. साथ ही अवधि खत्म होने के बाद उन्हें 2 जुलाई को संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया.

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