चंडीगढ़. हाईकोर्ट ने सस्पैंड आईजी परमराज उमरानंगल को बड़ी राहत दी है और सस्पेंड किए जाने के आदेशों को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने उनकी सेवा में बहाली के आदेश दे दिए हैं.

आईजी उमरानंगल के खिलाफ कोटकपूरा और बहबलकलां फायरिंग मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसके, बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था. सस्पैंड किए जाने के आदेशों को उमरानंगल ने पहले कैट में चुनौती दी थी, लेकिन कैट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.

कैट से याचिका खारिज होने के बाद उमरानंगल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हे सस्पैंड किए जाने के आदेशों को रद्द करने की मांग कर दी थी. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हे सस्पैंड किए जाने के आदेशों को रद्द कर दिया है और उन्हें सेवा में बहाल किए जाने के आदेश दे दिए हैं.

बहबलकलां और कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में गठित एस्- आईटी ने 2019 आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उमरानंगल को सस्पैंड कर दिया गया था. पंजाब के गृह विभाग ने इस पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी और उसके बाद अदालत द्वारा उसे जेल भेजे जाने की अधिकृत सूचना के बाद उक्त कार्रवाई की.