हेमंत शर्मा, इंदौर। चूड़ी बेचने वाले तस्लीम की जमानत याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट मध्यप्रदेश की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई करते हुए तस्लीम को जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)  के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी और उनके साथी ज्वलन्त सिंह ने तस्लीम की और से पैरवी की जमानत आवेदन पर सुनवाई जस्टिस सुजय पॉल ने की ।

दरअसल 22 अगस्त को इंदौर के बाणगंगा इलाके में चूड़ी बेचने के दौरान तस्लीम की पिटाई की गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। मारपीट करने वालो के ख़िलाफ़ पहले अपराध दर्ज हुआ था। बाद में तस्लीम पर एक 13 साल की बच्ची ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।

पुलिस ने पिटाई करने वाले 4 लोगों पर मारपीट का पहले केस दर्ज किया, जिसमें हाई कोर्ट ने पहले ही सभी आरोपियों को जमानत का लाभ मिल चुका है। बाद में फिर पुलिस ने तस्लीम पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था। करीब 100 दिन बाद हाईकोर्ट ने तस्लीम की जमानत मंजूर की। वही इन्दौर आए तस्लीम के भाई ने भी हाईकोर्ट के जमानत के फैसले पर खुशी ज़ाहिर की है ।

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