शैलेंद्र पाठक, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार प्रीति तिवारी की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए तत्काल प्रभाव से लाभ दिया है. प्रीति तिवारी की तरफ से अधिवक्ता रजत अग्रवाल ने पैरवी की.
बता दें कि सितंबर महीने में राजधानी में पुलिस ने आरोपी प्रीति तिवारी को कारोबारी से 50 लाख रुपए की डिलवरी लेते हुए कचना रेलवे क्रासिंग के पास धर दबोचा था. जांच में खुलासा हुआ कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही प्रीति तिवारी अपने मंगेतर रिंकू शर्मा के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग का काम करती थी.
पुलिस जांच में पता चला कि प्रीति खूबसूरती की जाल में फंसाकर कारोबारी चेतन शाह से करीब 1 करोड़ 38 लाख 51 हजार रुपए वसूल चुकी थी. इसके अलावा कारोबारी से दो कार भी ले चुकी थी. ब्लैकमेलिंग कर वसूले पैसों से खरीदी गई ज्वेलरी के साथ कार को भी जब्त कर लिया था.
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