वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर। बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर स्थित मनियारी पुल की जर्जर स्थिति को लेकर दायर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मरम्मत कार्य की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि लोक निर्माण विभाग ने पुल की मरम्मत और सड़क सुरक्षा कार्य के लिए 8 अक्टूबर 2025 को ठेकेदार को कार्यादेश जारी कर दिया है और यह कार्य दो महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2025 को तय की है।


मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता वाई.एस. ठाकुर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता धीरज वानखेड़े और केंद्र सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता रामकांत मिश्रा उपस्थित रहे। कोर्ट के 23 सितंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) के सचिव द्वारा एक हलफनामा प्रस्तुत किया गया। इसमें बताया गया कि एनएच-130ए पर तखतपुर नगर के अंतर्गत मनियारी पुल और उसके दोनों ओर 100 मीटर सड़क खंड (किमी 73.662 से 74.734) की सतह सुधार और सड़क सुरक्षा कार्य के लिए निविदा जारी की गई थी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 64.07 लाख रुपये है, जिसके तहत कार्यादेश 8 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। विभाग ने कहा कि कार्यादेश जारी होने की तारीख से दो माह के भीतर मरम्मत कार्य पूरा किया जाएगा।
कोर्ट ने रिकार्ड में दर्ज हलफनामे का संज्ञान लेते हुए कहा कि अब यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हो और गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। कोर्ट ने विभागीय सचिव को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई से पहले नया शपथपत्र दाखिल करें, जिसमें पुल की मरम्मत कार्य की वास्तविक प्रगति और पूर्णता की स्थिति की जानकारी दी जाए।
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