कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रेदश के जबलपुर में कथित अवैध खनन मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई। यह मामला बीजेपी विधायक और खनन कारोबारी संजय पाठक से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कलेक्टर को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। याचिकाकर्ता को कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए। मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की बेंच में हुई।
यह पूरा मामला जबलपुर के सिहोरा तहसील के ग्राम झींथी स्थित आयरन और माइनिंग का है। याचिका में 10,89,860 मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्खनन के आरोप लगे थे। लगभग 81.73 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस जारी हुआ था। मेसर्स पैसिफिक एक्सपोर्ट की रिट याचिका पर सुनवाई हुई।
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कोर्ट ने समय से पहले रिट लगाने की बात कहकर याचिका खारिज की। अदालत ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर के स्तर पर अभी केवल कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। अभी तक खनन कारोबारी पर कोई अंतिम देयता (liability) तय नहीं हुई है।
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