कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। हाइकोर्ट जबलपुर खंडपीठ ने पूर्व क्षेत्र विद्धुत वितरण (बिजली) कंपनी के अधिकारियों पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारी को ज्वाइनिंग नहीं दी थी। कंपनी के अधिकारियों के माफी मांगने पर अदलात ने अवमानना की कार्रवाई रोक दी।कोर्ट का आदेश का पालन नहीं करने पर कंपनी के एमडी, सीईओं और अन्य अधिकारी पर जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़ित को देने के आदेश भी दिए हैं।

दरअसल टीकमगढ़ निवासी जितेंद्र तंतुवाय ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता का एक साल में बिजली कंपनी प्रबंधन ने तीन बार ट्रांसफर किया था। हाईकोर्ट की शरण लेने के बाद पीड़ित को टीकमगढ़ में जॉइनिंग के आदेश दिए गए थे। हाईकोर्ट की ज्वाइनिंग आदेश के बाद भी याचिकाकर्ता को चीफ इंजीनियर ने नियुक्ति नहीं दी गई थी।

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