बिलासपुर। मरवाही विधायक अमित जोगी को जाति मामले में हाईकोर्ट ने दो- दो नोटिस जारी किए हैं. कोर्ट ने 4 हफ्ते में अमित जोगी से जानकारी मांगी है. ये नोटिस नंदकुमार साय की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी हुआ. जोगी के अलावा इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार, हाईपावर कमेटी, जिला स्तरीय छानबीन समिति से भी जवाब तलब किया गया है.
नंदकुमार साय के वकील उपेंद्र नाथ अवस्थी और रक्षा अवस्थी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पहले नोटिस में नंदकुमार साय ने अमित जोगी के आदिवासी होने का प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग की है. उनकी दलील है कि जाति जन्म से आती है. चूंकि अमित जोगी के पिता को हाईपावर कमेटी ने पहले ही अयोग्य घोषित किया हुआ है लिहाज़ा उन्हें भी आदिवासी न माना जाए.
नंदकुमार साय ने एक याचिका ये भी लगाई हुई है कि उन्हें विधायक के तौर पर कार्रवाई और लाभ से वंचित किया जाए. उनकी दलील है कि अमित जोगी आदिवासी सीट से विधायक हैं. अब जबकि उनके पिता की जाति आदिवासी नहीं मानी गई है. इसलिए अमित जोगी को विधायक के तौर पर मिलने वाली सुविधाओं का लाभ लेने से रोका जाए. उन्हें विधानसभा की कार्रवाईयों से भी पृथक रखा जाए.
इन दोनों मामलों में कोर्ट ने अमित जोगी को नोटिस जारी किया है.