कुमार इंदर,जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने जबलपुर (Jabalpur) एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा समेत 2 टीआई अरविंद चौबे और विजय तिवारी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एसपी को 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल एक एससी-एसटी के मुकदमे में बिना कार्रवाई किए खात्मा रिपोर्ट पेश करने को लेकर एक पीड़ित अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

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इस याचिका में इस बात का जिक्र किया गया था कि, उसने साल 2020 में कैंट थाना में कैंटोनमेंट बोर्ड में तैनात सेनेटरी इंस्पेक्टर अभिजीत सिंह परिहार के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन कैंट पुलिस ने उस पर कार्रवाई किए बिना ही तीन- तीन बार SC-ST की स्पेशल कोर्ट में खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी थी। इसी बात से निराश होकर पीड़ित अधिवक्ता मौसम पासी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

पीड़ित अधिवक्ता

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क्या है पूरा मामला 

दरअसल पीड़ित दलीत अधिवक्ता मौसम पासी ने कैंटोनमेंट बोर्ड में तैनात सेनेटरी इंस्पेक्टर अभिजीत परिहार के खिलाफ कैंट थाना में साल 2020 में एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित अधिवक्ता ने शिकायत की थी कि अभिजीत परिवार ने न केवल उससे जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि उसको जान से मारने की कोशिश भी की। यही नहीं पीड़ित अधिवक्ता का आरोप है कि अभिजीत परिवार ने शासकीय वाहन से उनको कुचलने की कोशिश भी की थी।

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