वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. इंटर कास्ट लव मैरिज करने पर समाज के पदाधिकारियों ने पूरे परिवार को समाज से बाहर करने का फरमान जारी कर दिया और शामिल होने वाले रिश्तेदारों पर 5-5 हजार रुपए जुर्माना लगा दिया. मामले को लेकर युवक के प्रिंसिपल पिता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर कोर्ट ने महाकुल समाज के पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

मूलतः जशपुर जिले के पत्थलगांव में रहने वाले महाकुल समाज के डीपी नवगवाल बिलासपुर के विनोबानगर में रहते हैं, और गुरुनानक स्कूल में प्राचार्य हैं. उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है कि उनके बेटे अंकित ने 10 दिसंबर 2020 को इंटरकास्ट लव मैरिज किया, जो विवाह अधिकारी के सामने हुई. उन्होंने शादी में महाकुल समाज के अपने रिश्तेदारों को भी बुलाया था.

रिश्तेदारों पर लगाया था 5 हजार रुपए जुर्माना
इस अंतरजातीय विवाह की जानकारी मिलने पर महाकुल समाज के पदाधिकारियों ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया और शादी में शामिल होने वाले उनके रिश्तेदारों पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगा दिया. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आज के आधुनिक समय में इस तरह से प्रतिबंध सामाजिक कुरीति और कानूनन अपराध के दायरे में आता है. यह समाज के किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है. मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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