बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के 6 जिलों के कलेक्टर, एसपी समेत राज्य विधिक सेवा के सचिव, गृह सचिव, डीजीपी को नोटिस जारी किया है और सामाजिक आर्थिक बहिष्कार के मामले में 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जांजगीर-चांपा, कांकेर, बालोद, रायगढ़, धमतरी के कलेक्टर को 6 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है.

गुरु घासीदास सेवा समिति द्वारा हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न थानों में सामाजिक प्रताड़ना और बहिष्कार के मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन के साथ राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है. इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध कानून नहीं है. इसका फायदा उठाया जा रहा है, जबकि यह कानून महाराष्ट्र प्रदेश में लागू है.

याचिका में कहा गया है कि अंतर जाति विवाह, धार्मिक मामला और व्यक्तिगत मामले में भी सामाजिक बहिष्कार और प्रताड़ना के मामले अक्सर सामने आते हैं. मृत्यु भोज नहीं कराने पर भी समाज से अलग कर दिया जाता है. रोजी-रोटी छीनने के साथ ही दंड भी दिया जाता है, लेकिन इस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है. याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने प्रदेश के 6 जिलों के कलेक्टर, एसपी समेत गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.