कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी (SP) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इतना ही नहीं, एक अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया है। अदालत ने जबलपुर आईजी को वारंट की तामील कराने की जिम्मेदारी दी है। जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने यह आदेश दिया है। आइए जानते है आखिर पूरा मामला क्या है…

दरअसल, जबलपुर निवासी सीता तिवारी ने अवमानना याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता के मृत पति संतोष पांडे पर रिकवरी निकाली गई थी। रिटायरमेंट के कई साल बाद भी सवा 2 लाख की रिकवरी निकाल दी थी। कोर्ट ने रिकवरी के आदेश को निरस्त कर राहत दी थी। आदेश के बाद भी रिकवरी की जा रही थी। कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका लगाई गई थी।

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इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए छिंदवाड़ा एसपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने जबलपुर आईजी को वारंट की तामील कराने की जिम्मेदारी दी है। साथ ही एक अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के पति संतोष पांडे छिंदवाड़ा में पुलिसकर्मी के पद पर पदस्थ थे।

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