बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक और मामले में गृह सचिव व डीजीपी को अवमानना का नोटिस जारी किया है. बेमेतरा में पदस्थ रहे हेड कांस्टेबल झासिंह राजपूत ने न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी. बेमेतरा के बीटीआई कालोनी निवासी झासिंह अपनी सेवाकाल के 62 वर्ष पूर्ण करने पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा द्वारा दिनांक 30 जून 2017 को उन्हें सेवा से रिटायर कर दिया गया। परन्त रिटायरमेंट के पश्चात् 01  वर्ष की समयावधी बीत जाने के बाद भी उन्हें पेंशन, ग्रेच्यूटी, जीपीएफ, जीआईएस, अवकाश नगदीकरण एवं अन्य सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान नहीं किया गया. जिससे क्षुब्ध होकर झाडूसिंह राजपूत द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गयी थी.

मामले की सुनवाई के बाद याचिका को स्वीकार कर गृह सचिव अरूणदेव गौतम, डीजीपी दुर्गेश माधव अवस्थी एवं पुलिस अधीक्षक बेमेतरा, प्रशांत ठाकुर को यह निर्देशित किया गया कि वे 90 दिन के भीतर याचिकाकर्ता के समस्त सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान करें. लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के बावजूद उक्त अधिकारियों द्वारा 90 दिन की समयावधि बीत जाने के बाद भी झाडूसिंह राजपूत को सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान नहीं किया. जिसके बाद झाडूसिंह राजपूत द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष अवमानना याचिका दायर की. उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अवमानना याचिका की सुनवाई के पश्चात् याचिका को स्वीकार कर गृह सचिव अरूणदेव गौतम, डीजीपी दुर्गेश माधव अवस्थी एवं पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा प्रशांत ठाकुर को उक्त मामले में तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया.