वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। प्रदेश भर में खराब सड़कों पर कोर्ट के निर्देश पर लगाई गई जनहित याचिका के साथ हिमांक सलूजा द्वारा लगाई गई जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों मामले में होईकोर्ट ने अलग-अलग आदेश जारी करते हुए आगामी सुनवाई की अलग-अलग तारीख तय की है.

हिमांक सलूजा द्वारा लगाई गई जनहित याचिका हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम बिलासपुर को न्याय मित्रों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई आगामी 28 अक्टूबर तक पेश करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व बिलासपुर नगर निगम को तुरंत सभी गढ्ढों को भरने के आदेश दिए, जिससे भविष्य में जनता को दुर्घटना और नुकसान से बचाया जा सके.

वहीं न्यायमित्र प्रतीक शर्मा द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ राज्य की खराब सड़कों की सूची पर न्यायालय ने राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को स्टेटस रिपोर्ट फ़ोटो सहित प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने साथ ही जिस रोड में कार्य चल रहा हो उस रोड में कार्य प्रारंभ होने की तारीख और कार्य पूर्ण होने की तारीख के अलावा, जिस रोड का टेंडर ही जारी न हुआ हो उसकी भी जानकारी विशेष रूप से प्रस्तुत करने आदेशित किया. मामले की आगामी सुनवाई 22 अक्टूबर तय की गई है.