बिलासपुर, वीरेंद्र गहवई. बिलाईगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. अविश्वास प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष को तीन माह पहले हटा दिया गया था. इसके बाद से अध्यक्ष के खाली पद पर 24 जून को चुनाव कराने का फैसला लिया था, जिसे अवैधानिक करार देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है.


बिलाईगढ़ नगर पंचायत के पार्षद सोनल भट्‌ट ने अधिवक्ता सुनील साहू के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि नगर पंचायत में अध्यक्ष का पद तीन माह से खाली है, चुनाव कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने 24 जून की तारीख तय की है, जो नगर पंचायत निर्वाचन नियम और नगर पालिका अधिनियम के विपरीत है.

नोटिस जारी कर मांगा गया है जवाब
विशेष रूप से नगर पालिका अधिनियम की धारा 37 और 45 के प्रावधानों का उल्लंघन कर चुनाव की तिथि तय की गई है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के पहले राजपत्र में अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है, लेकिन अधिसूचना जारी किए बिना ही चुनाव की तिथि तय कर दी गई है. हाईकोर्ट जस्टिस पी सेम कोशी ने अगली सुनवाई तक 24 जून को होने वाले अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है, और राज्य चुनाव आयोग, सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, कलेक्टर बलौदाबाजार कलेक्टर, एसडीएम बिलाईगढ़ व नगर पंचायत अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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