बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर को आज हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच से तगड़ा झटका लगा है. प्रिंटर शारदा ऑफसेट को ब्लैकलिस्टिंग किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक और अनुचित करार दिया है. पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा जारी ब्लैकलिस्टिंग आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है.

दरअसल शिकायत के आधार पर प्रिंटर शारदा ऑफसेट को छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम ने ब्लैकलिस्टिंग में डालने के लिए 2 जनवरी 2021 को एक आदेश जारी कर दिया. पापुनि के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता शारदा ऑफसेट ने एडवोकेट आशुतोष पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया. 31 अगस्त को मामले में हाईकोर्ट में फायनल हियरिंग हुई.

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याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने तर्क प्रस्तुत कर कहा कि पापुनि रायपुर और शारदा ऑफसेट के बीच अनुबंध की जिस कंडिका के तहत काली सूची में डाला गया है, वो कंडिका कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के साथ ही याचिकाकर्ता को बिना सुनवाई के मौका दिए काली सूची में डाला गया जो कि विधि विरुद्ध है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश सुनाया और पापुनि के आदेश को निरस्त कर दिया है.

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